नि:शुल्क स्कूटी वितरण योजना प्रबंधन प्रणाली
नि:शुल्क स्कूटी वितरण योजना के बारे में
मध्य प्रदेश शासन की निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवागमन को सुगम बनाने एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाती है।
हर साल इस योजना के तहत 5,000 से अधिक छात्र-छात्राओं को स्कूटी का लाभ प्रदान किया जाता है। स्कूटी चयन की प्रक्रिया 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों के आधार पर मेरिट के अनुसार पारदर्शी ढंग से की जाती है। यह पहल राज्य की साक्षरता दर को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी को सशक्त बनाती है।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता एवं दस्तावेज:
- छात्र/छात्रा का मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- शासकीय विद्यालय से कक्षा 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट अंकों के साथ मेरिट सूची में स्थान।
- छात्र/छात्रा की उम्र 17 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, समग्र आईडी, मोबाइल नंबर, मूल निवासी प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकसूची एवं पासपोर्ट फोटो।